गाजीपुर:कोर्ट ने सुनाया आजीवन कारावास की सजा...

 


गाजीपुर। सोमवार को जिला जज प्रशांत मिश्रा की अदालत ने निर्मम हत्या के मामले में संजय यादव को आजीवन कारावास के साथ ही 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया। उन्होंने अर्थदंड की धनराशि में आधी धनराशि वादिनी को देने का आदेश दिया। अभियोजन के अनुसार थाना शादियाबाद गांव सिधार खुर्द निवासी हीरामनी देवी ने थाने में इस आशय की तहरीर दी कि 13 अप्रैल 2018 सुबह 9:30 बजे उसका लड़का अर्जुन यादव घर के सामने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी मोबाइल में कुछ देख रहा था। उसी दौरान जमीनी रंजिश को लेकर संजय यादव ने अन्य आरोपियों के ललकारने पर फावड़ा से जान मारने की नीयत से अर्जुन के सिर पर हमला कर दिया। जिससे अर्जुन मौके पर ही गिरकर बेहोस हो गया। गांव वाले उसको लेकर जिला अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टर ने उसकी गंभीरता को देखते हुए वाराणसी के लिए रेफर कर दिया लेकिन रास्ते मे जाते समय अर्जुन की मृत्यु हो गई। वादनी कि सूचना पर थाना शादियाबाद में आरोपियो के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने आरोपियो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचना उपरांत पुलिस ने आरोपियो के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता कृपाशंकर राय व वादनी के अधिवक्ता सुमित कुमार श्रीवास्तव ने कुल 11 गवाहों को पेश किया। जिसमें सभी ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए आरोपी महेन्द्र यादव, कैलाश यादव व उर्मिला देवी को दोषमुक्त करते हुए आरोपी संजय को दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा सुनाई।

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