गाजीपुर में केंद्रीय जल आयोग ने नाविक को दिया किराया:किराए के बदले नाविक के शोषण का था मामला, 6 माह का नहीं मिला था किराया

 


रिपोर्टर- धर्मेंद्र सोनकर


गाजीपुर में बीते दिनों ने जनपद के सैदपुर नगर स्थित वार्ड संख्या-6 निवासी एक नाविक के नाव का किराया केंद्रीय जल आयोग द्वारा नहीं दिए जाने की खबर को प्रमुखता से दिखाया था। जिस पर केंद्रीय जल आयोग ने जांच के निर्देश दे दिए है। शनिवार को पीड़ित नाविक को जांच की सूचना केंद्रीय जल आयोग ने पत्र के माध्यम से प्रेषित किया। जिसमें केंद्रीय जल आयोग के अधिशासी अभियंता शाश्वत राय ने उपमंडल अभियंता मध्य गंगा छोटी सरयू को सौंप दिया। साथ ही निर्देश दिया कि पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर नाविक के 8 माह के बकाए नाव के किराए के भुगतान के बदले शोषण की शिकायत की जांच करके रिपोर्ट प्रेषित करें।


बीते वर्ष 2019 में सैदपुर नगर के वार्ड संख्या 6 निवासी बेचन राम से केंद्रीय जल आयोग ने गंगा नदी में अपने रिसर्च के लिए 15 हजार रुपए प्रतिमाह किराए पर नाव बुक किया था। लेकिन नाविक का आरोप था कि 22 माह तक उसकी नाव का उपयोग करने के बाद, उसे सिर्फ 14 माह का किराया ही दिया गया। बाकी का किराया मांगे जाने पर जल आयोग के कर्मचारी उससे मोटी रिश्वत की मांग करने लगे। काफी प्रयास के बाद भी बकाया किराया नहीं मिलने पर, नाविक ने इसकी लिखित शिकायत केंद्रीय जल आयोग से की थी। थी मामले में जांच का पत्र प्राप्त होते ही नाविक ने प्रति आभार व्यक्त किया।

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