दहेज हत्या में तीन को सजा....

 



गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश/FTC प्रथम संजय कुमार यादव की अदालत ने शुक्रवार को दहेज हत्या के मामले में पति सहित 3 को 7 साल की कड़ी कैद के साथ 29 -29 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया। अर्थदंड की धनराशि में से आधी धनराशि वादी मुकदमा को देने का आदेश दिया है। अभियोजन के अनुसार थाना मरदह गांव रायपुर के रामभरोस चौहान अपनी बहन पूनम की शादी 12 मार्च 2018 को मरदह थाना गांव सरार उर्फ हैदरगंज के सुनील चौहान के साथ किया था। आरोप है कि शादी के समय से ही सुनील चौहान व उसके पिता प्रभुनाथ चौहान व माता सीमा देवी दहेज को लेकर ताना मरते थे और प्रताड़ित करते थे। दहेज की पूर्ति करने में पूनम का भाई असमर्थ था। जिसके चलते ससुराल वाले 9 जून 2019 उसकी बहन की हत्या कर दिया। सूचना पर वादी अपने बहन के ससुराल गया, जहाँ पर उसकी बहन मरी पड़ी थी। भाई के पूछने पर उसके ससुराल वाले बताए कि उसको साँप ने काटा है, जिससे उसकी मौत हो गई। वादी की सूचना पर थाना मरदह में आरोपियो के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने दौरान विवेचना उसके पति सुनील चौहान, ससुर प्रभुनाथ चौहान तथा साँस सीमा देवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचना उपरांत पुलिस ने आरोपियो के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण न्यायालय में सहायक शासकीय अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने कुल 9 गवाहों को पेश किया। सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को जेल भेज दिया।

Previous Post Next Post

फास्टर अप्डेट्स के लिए जुड़िये हमारे टेलीग्राम चैनल से - यहाँ क्लिक करिये
CLOSE ADVERTISEMENT