गाजीपुर: दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सजा




गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश/FTC प्रथम संजय कुमार यादव की अदालत ने मंगलवार को दुष्कर्म मामले के आरोपी को 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही 60 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया। अर्थदंड की धनराशि में से आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया।  अभियोजन के अनुसार गहमर थाना गांव करहिया के रामेश्वर सिंह ने इस आशय का तहरीर दिया कि उसकी बहन को उसकी गांव का आरोपी कृष्णा वर्मा जो दो बच्चो का पिता है, उसकी बहन को 11 अप्रैल 2019 को बहलाफुसला कर भगा ले गया है। काफी तलाश किया लेकिन पता नही चला। इसकी सूचना पर थाना गहमर में आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने 7 दिन के बाद उसकी बहन को बरामद किया और आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया। विवेचना उपरान्त आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता अवधेश सिंह ने कुल 7 गवाहों को पेश किया। सभी गवाहों ने अपना बयान न्यायालय दर्ज कराया। दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाया।

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