गाजीपुर। बिजली विभाग ने बकायेदारों से बकाया वसूलने के लिए एक बार फिर एकमुश्त समाधान योजना की शुरुआत की है। शासन के निर्देश पर एक से 30 जून तक एकमुश्त समाधान योजना के अंतर्गत घरेलू, निजी नलकूप, वाणिज्यिक उपभोक्ता के पांच किलोवाट भार तक के सरचार्ज राशि पर सौ प्रतिशत की छूट दी गई है। उपभोक्ता को एक लाख तक के बकाए पर अधिकतम छह किस्तों में एवं एक लाख से अधिक बकाए पर उपभोक्ता को अधिकतम 12 किस्तों में बिजली बिल का भुगतान करने की सुविधा का विकल्प दिया गया है। इस तरह घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को अधिकतम 12 किस्तों में भुगतान की सुविधा का विकल्प दिया गया है। एकमुश्त समाधान योजना उन लोगों के लिए बड़ी सौगात साबित होगी, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण बिजली का बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं।