गाजीपुर:दुष्कर्म के आरोपी को बीस वर्ष की सजा

 



गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम विष्णुचंद्र वैश्य की अदालत ने सोमवार को नाबालिक पीड़िता को बहलाफुसलाकर दुष्कर्म के मामले में दिलदारनगर थाना गांव के शाहपुर निवासी भोला बिंद को 20 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है। अभियोजन के अनुसार एक गांव के आदमी ने थाना दिलदारनगर में इस आशय का तहरीर दिया कि उसकी नाबालिक लड़की को उसके गांव के ही भोला बिंद ने 25 नवंबर 2012 को बहलाफुसला कर एवं डरा धमकाकर भगा ले गया और गुप्त स्थान पर छिपा दिया है।  काफी तलाश के बाद जब उसकी लड़की नही मिली तब जाकर उसने थाना सहित सभी पुलिस अधिकारियों को सूचना दिया। कोई कार्यवाही नही होने पर न्यायालय में अर्जी लगाया। न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने उसकी पुत्री को 16 मार्च 2013 को बरामद किया और आरोपी को गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया। विवेचना उपरान्त न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अनुज कुमार राय ने कुल 7 गवाहों को पेश किया। सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाया।

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