गाजीपुर:जखनियां तहसीलदार निलंबित

 





गाजीपुर। संजय कुमार राय, तहसीलदार जखनिया द्वारा दिनांक 18-04-2022 से उच्च अधिकारी से बिना अनुमति लिए तहसील मुख्यालय/जनपद मुख्यालय से गायब रहने, जन शिकायतों के निस्तारण में रूचि न रखने, राजस्व अधिकारियों/कार्मिकों के प्रति गाली गलौज एवं दुर्व्यवहार किये जाने, उच्च अधिकारियों/जन प्रतिनिधियों का फोन न उठाये जाने, आदि अनुशासहीनता करने संबंधी प्रकरण में अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित है, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद के निर्देशन पर  संजय कुमार राय, तहसीलदार, जखनियां गाजीपुर को परिषद एतद्द्द्वारा तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी के कार्यालय से सम्बद्ध किया जाता है। निलम्बन की अवधि में श्री संजय कुमार राय, तहसीलदार को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम-53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्धवेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर मंहगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा। किन्तु ऐसे अधिकारी को जीवन निर्वाह के साथ कोई मंहगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ मंहगाई भत्ता, अथवा मंहगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाय कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य हैं। उपर्युक्त प्रस्तर -2 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा , जबकि श्री संजय कुमार राय, तहसीलदार इस आशय का प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार, वृत्ति या व्यवसाय में नहीं लगे हैं।

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