गाजीपुर। जिलाधिकारी के आदेश दिनॉक 04.01.2023 द्वारा प्राप्त आख्या के अनुसार मनोज कुमार, यात्रीकर अधिकारी, गाजीपुर की 02 मिनट उन्नीस सेकेण्ड का वीडियों सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। उक्त वीडियों में श्री मनोज कुमार द्वारा क़ैथी, जनपद वाराणसी में स्थित टोल प्लाजा से जनपद गाजीपुर की ओर आ रही ओवरलोड वाहनों से अवैध पर्ची के माध्यम से 1200 रू0 लेने की बात कहे जाने के साथ अन्य आपत्तिजनक कथन कहा जा रहा है।
अवैध पर्ची के माध्यम से आने वाले ओवरलोडेड वाहनों की जनपद सीमा पर जॉच कर उनके आवागमन पर अंकुश लगाने और अपने उच्चाधिकारियों को वस्तुस्थिति से अवगत न कराते हुए अनुशासनहीनता, पदीय दायित्वों के निर्वहन के प्रति लापरवाही, शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन के प्रति असंवदेनशीलता को प्रदर्शित करता है। उन्होने शासकीय कार्यों एवं उत्तरदायित्वों के निवर्हन के प्रति उक्त प्रकार की लापरवाही एवं उदासीनता बरतने हेतु श्री मनोज कुमार, यात्रीकर अधिकारी, गाजीपुर के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-7 के अन्तर्गत विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की जाती है।उक्त अनुशासनिक कार्यवाही के सम्पादनार्थ श्रीमती अनीता सिंह, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, गोरखपुर को जॉच अधिकारी नामित किया जाता है।