प्रत्याशियों के प्रचार-प्रसार के खर्च पर नजर रखेगी एमसीएमसी




गाजीपुर। विधान सभा चुनाव में विभिन्न राजनैतिक पार्टियों द्वारा विधान सभा क्षेत्रों के लिए अपने-अपने प्रत्याशी घोषित किए जा रहे हैं। प्रत्योशियों को चुनाव लड़ने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा व्यय सीमा निर्धारित किया गया हैं। निर्धारित व्यय सीमा के अंदर ही प्रत्याशी द्वारा खर्च वहन किए जाएंगे।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी व्यय सीमा निर्धारण में कहा गया है कि प्रत्याशी द्वारा बिना अनुमति मीडिया/सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से विज्ञापन, पेड न्यूज एवं प्रचार-प्रसार किए जाने पर उस पर होने वाले खर्च को संबंधित प्रत्याशी के खाते से जोड़ा जाएगा। उम्मीदवारों द्वारा मीडिया पर किए जाने वाले खर्च पर नजर रखने के लिए जनपद स्तर पर मीडिया सर्टिफीकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) का गठन किया गया है। कमेटी द्वारा प्रतिदिन ऐसे विज्ञापन, पेड न्यूज एवं प्रचार-प्रसार की जांच की जाएगी, जो बिना अनुमति प्रकाशित किया गया हैं तथा ऐसे प्रकाशित विज्ञापन का आंकलन तैयार उस पर होने वाले व्यय को प्रत्याशी के खाते से जोड़ा जाएगा। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी एमपी सिंह की अध्यक्षता में एमसीएमसी कमेटी की समीक्षा बैठक जिला निर्वाचन कार्यालय में सोमवार को हुई। इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपद में प्रकाशित होने वाले अखबारो, रेडियो, टीवी चैनलो, ई-पेपर, सोशल मीडिया व इंटरनेट मीडिया पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया। कहा कि यदि किसी भी उम्मीदवार का इश्तिहार मिलता है तो संबंधित रिटर्निंग आफिसर को इसकी जानकारी दी जाए ताकि उसके चुनाव खर्च शामिल किया जा सके। बैठक से पूर्व उन्होंने जिला निर्वाचन कार्यालय में बनाए गए एमसीएमसी कमेटी कक्ष, कन्ट्रोल रूम एंव हेल्प डेस्क का स्थलीय निरीक्षण कर वहा किए जा रहे कार्यों की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिया। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी अरूण कुमार सिंह, एसपी सिटी गोपी नाथ सोनी, मीडिया प्रभारी/जिला सूचना अधिकारी राकेश कुमार, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी अखिलेश जायसवाल, पत्रकार विनय सिंह, ईडीएम विनय सिंह, उपस्थित रहे।

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